‘आडवाणी के आश्वासन पर अपना रुख स्पष्ट कीजिए’ : गैंगेस्टर अबू सलेम की सजा पर केंद्र से बोला SC

देश नई दिल्ली
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगेस्टर अबू सलेम की सजा को लेकर केंद्र सरकार से अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या वह तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की ओर से पुर्तगाल सरकार को दिए गए इस आश्वासन से बंधी है कि गैंगस्टर अबू सलेम को अधिकतम सजा 25 साल से अधिक नहीं दी जाएगी।

सलेम की ओर से पेश वकील ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि पुर्तगाल में अदालतें 25 साल से अधिक की सजा नहीं दे सकतीं। भारत सरकार ने सलेम के प्रत्यर्पण के मामले में वचन दिया था कि अगर उसे प्रत्यर्पित किया जाता है तो उसे 25 साल से अधिक की सजा नहीं होगी, लेकिन टाडा अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।