नई दिल्ली। देशभर में करीब 12,000 से अधिक गैर सरकारी संगठनों (NGOs) का Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) लाइसेंस 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त हो गया। ऐसा मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA लाइसेंस रिन्यू नहीं किए जाने के बाद हुआ।
हालांकि गृह मंत्रालय का कहना है कहा कि इन एनजीओ में से अधिकांश ने लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था। FCRA लाइसेंस गंवाने वाले संस्थानों में ऑक्सफैम इंडिया ट्रस्ट, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर समेत 12,000 से अधिक एनजीओ हैं।
विदेशों से दान लेने के लिए FCRA के तहत स्वयंसेवी संगठनों को लाइसेंस लेना पड़ता है। गृह मंत्रालय का कहना है कि सभी एनजीओ को शुक्रवार, 31 दिसंबर से पहले FCRA नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के लिए रिमाइंडर भेजा गया था, लेकिन कई NGO ने ऐसा नहीं किया। बकौल मंत्रालय, जब आवेदन ही नहीं किया गया तो, उन्हें अनुमति कैसे दी जा सकती है? अब भारत में केवल 16,829 एनजीओ बचे हैं जिनके पास FCRA लाइसेंस है।