आनंद कुमार सोनी
लोहरदगा। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर लोहरदगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 11 दिसंबर, 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। इसमें वादों के निस्तारण के लिए समझौता पूर्व पीठों का गठन किया गया है। यह 06 दिसंबर से 10 दिसंबर, 2021 तक सुलह, समझौता, समन के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत में विचार किये जाने वाले वादों में पक्षकारों की सहायता करेगी।
संबंधित पक्षकार इस अवधि में दिन के 12 बजे से 3 बजे तक संबंधित पीठ के समक्ष उपस्थित होकर आवेदन दे सकते हैं। किसी भी प्रकार की कठिनाई या जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार कार्यालय या सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लोहरदगा से मोबाइल नंबर- 9431318932 पर संपर्क किया जा सकता है।
इच्छुक पक्षकार अपने वादों की अद्यतन जानकारी के लिए ई-कोर्ट की बेवसाइट की भी सहायता ले सकते हैं।
समझौता पूर्व प्रस्तुत किये जाने वाले मामले
कुटुम्ब न्यायालय में लम्बित मामले।
दीवानी मामले।
मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत
मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत कथित चालान से क्षतिपूर्ति संबंधी मामले। संबंधित समनीय मामले जिनमें समन शुल्क निर्धारित है।
वन विभाग से संबंधित मामले।
चेक बाउंस से संबंधित मामले।
बिजली विभाग से संबंधित मामले।
झारखंड लघु खनिज समानुदान नियमावली, 2004 के अन्तर्गत नियम 54 (5) के अन्तर्गत आने वाले मामले।