उत्तरप्रदेश। शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने समेत अन्य आरोप के मामले में विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए नीरज गौतम ने पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल, हरिभान व रामप्रकाश के गैर जमानती वारंट जारी कर उनको कोर्ट में हाजिर कराने के एसएसपी को आदेश दिए। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।
पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल समेत तीन आरोपित लंबे समय से अदालत में हाजिर नहीं हो रहे हैं। दरअसल, जुलाई 2019 में कौरई टोला प्लाजा पर टोल को लेकर विवाद हुआ था। इसमें किसी ग्रामीण के घायल होने की सूचना पर पूर्व मंत्री चौधरी बाबूलाल कई दर्जनों लोगों के साथ मौके पर पहुंचे थे। पीड़ित की सुनवाई न होने पर करीब साढ़े तीन घंटे तक नेशनल हाईवे को जाम कर दिया था। वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी एंबुलेंस व पर्यटक के वाहन फंस गए थे। अफरा-तफरी की स्थिति हो गई थी।
थाना अछनेरा पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने समेत अन्य आरोप में पूर्व मंत्री/पूर्व सांसद चौधरी बाबूलाल समेत करीब डेढ़ दर्जन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। लंबे समय से कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने पूर्व में तीनों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए थे। लेकिन संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा आदेशिका की तामील उपरांत अदालत में नहीं भेजी गई। जिससे मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। जबकि उक्त मामले के संबंध में उच्चतम न्यायालय के शीघ्र निस्तारण के निर्देश हैं।