पटना गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामला : चार को फांसी की सजा

देश बिहार मुख्य समाचार
Spread the love

पटना। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में हुए सीरियल ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने 9 दोषियों को 01 नवंबर को सजा सुनाई है। इनमें से 4 को फांसी की सजा, 2 को उम्रकैद, 2 को 10 साल की कैद और एक को 7 साल की कैद की सजा सुनाई गई है।

दोषी इम्तियाज अंसारी, हैदर अली, नोमान अंसारी और मुजीबुल्लाह को फांसी की सजा दी गई है। उमेर सिद्दीकी और अजहरुद्दीन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अहमद और फिरोज को 10- 10 साल और इफ्तिखार को 7 साल की सजा मिली है।

जानकारी हो कि 27 अक्‍टूबर, 2013 को भाजपा की हुंकार रैली के दौरान गांधी मैदान और पटना रेलवे जंक्शन पर सिलसिलेवार बम विस्फोट किया गया था। इसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। इस घटना के बाद गांधी मैदान और पटना रेल थाने में केस दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में केस को एनआइए को सौंप दिया गया था।

एनआइए ने अनुसंधान के बाद 10 अभियुक्तों के खिलाफ 22 अगस्त, 2014 को आरोप पत्र दाखिल किया था। इस दौरान दस आरोपितों को बेऊर जेल से सिविल कोर्ट परिसर में लाया जाएगा। अदालत ने दोषियों को सजा सुना दिया है।