ऐसे लोगों के पास हो राशन कार्ड तो करे सरेंडर, वर्ना होगी कार्रवाई

झारखंड
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  • उपायुक्त ने 30 नवंबर तक का दिया समय

पलामू। ऐसे लोगों के पास राशन कार्ड है तो वह तुरंत सरेंडर कर दें। उपायुक्त ने कार्ड सरेंडर करने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया है। इस अवधि में कार्ड सरेंडर नहीं करने पर कार्रवाई होगी। वसूली करने के साथ उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त शशि रंजन ने जिले के आर्थिक रूप से संपन्न राशन कार्डधारियों को 30 नवंबर तक कार्ड सरेंडर करने को कहा है। ऐसा नहीं करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई एवं वसूली करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिले में कई ऐसे संपन्न परिवार हैं, जो कार्ड रखकर राशन का उठाव कर रहे हैं। इसके कारण जिले के कई योग्य व्यक्ति राशन कार्ड योजना से वंचित हैं। सरकार द्वारा निर्धारित अपवर्जन मानक के अंतर्गत आने वाले राशन कार्डधारियों को राशन कार्ड सरेंडर करना अनिवार्य है।

डीसी ने राशन कार्ड सरेंडर के लिए ऑनलाइन आवेदन (प्रपत्र-12 जी) में संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को समर्पित करने की अपील की है। उन्होंकने कहा कि यदि अयोग्य कार्डधारी 30 नवंबर तक अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करतें हैं तो उनके विरुद्ध झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश-2019 के आलोक में वसूली/ कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

ऐसे लोग राशन कार्ड के योग्य नहीं

  • परिवार का कोई भी सदस्य, भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद, प्रक्रम, उपक्रम, अन्य स्वायत निकाय जैसे विश्वविद्यालय आदि, नगर निगम, नगर पर्षद, नगरपालिका, न्यास इत्यादि में नौकरी करते हो
  • परिवार का कोई सदस्य आयकर, सेवा कर, व्यावसायिक कर देते हो
  • परिवार के पास पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अथवा 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो
  • परिवार के किसी सदस्य के नाम से चार पहिया वाहन हो
  • परिवार का कोई सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक हो। सरकारी योजनाओं से अच्छादित वैसे परिवार, जिनके पास कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन या इससे अधिक कमरों का मकान हो
  • वैसे परिवार जिनके पास 5 लाख या इससे अधिक लागत की मशीन चालित चार पहिये वाले कृषि उपकरण हो