नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं को जेल से दी गई दो सप्ताह की छुट्टी कैंसिल कर दी है। नारायण साई रेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं जो साल 2014 का है।
गुजरात सरकार ने गुजरात हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के नारायण साई को अवकाश देने का विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल से अवकाश, बिना कारण बताए एक तय समय के बाद ही दिया जा सकता है। अदालत ने साफ किया कि बिना वजह बताए कैदी छुट्टी तो मांग सकते हैं लेकिन ये उनका ‘पूर्ण अधिकार’ नहीं है। नारायण साई को सूरत की एक अदालत ने अप्रैल 2019 में रेप का दोषी पाया था।