लखीमपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार, कही ये बात

उत्तर प्रदेश देश नई दिल्ली
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नई दिल्ली। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील को फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने अगले हफ्ते तक अदालत में जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश जारी किया है।

दरअसल, सुनवाई की शुरुआत में यूपी सरकार की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने कहा कि हमने सील कवर में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। इस पर सीजेआई ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कम से कम एक दिन पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी थी, हमने सीलकवर में दाखिल करने को नहीं कहा था। इसके लिए कल देर रात तक मैंने स्थिति रिपोर्ट का इंतजार किया था। इसी दौरान हरीश साल्वे ने कहा कि सुनवाई को शुक्रवार तक के लिए बढ़ा दीजिए।

इस पर सीजेआई ने कहा, नहीं हम शुक्रवार शनिवार नहीं सुनेंगे, रिपोर्ट अभी पढ़ेंगे। दरअसल, कोर्ट ने मामले में स्वत: ही संज्ञान लिया था और पिछली सुनवाई में जांच में असंतोषजनक प्रगति के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की खिंचाई भी की। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमणा ने यूपी सरकार से कहा कि फाइलिंग के लिए जज देर रात तक इंतजार करते, जोकि हमें अब मिल पाई है।

साल्वे के अनुरोध के बाद न्यायाधीशों ने मामले को शुक्रवार के लिए स्थगित करने से इनकार कर दिया। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया गांव में हुई घटना में आरोपी होने के छह दिन बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोप लगाया कि आरोपी की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई में देरी की।