इन नियमों के चलते करीब 150 स्कूलों पर लटकेगा ताला

नई दिल्ली
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नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली के स्पेशल एरिया में सरकारी और गैर-सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पर हैं। कारण ये है कि कई स्कूलों के पास फायर एनओसी नहीं हैं।

फायर डिपार्टमेंट इन स्कूलों को एनओसी जारी नहीं कर रहा है, वजह है कि शिक्षा निदेशालय के नियमों के अनुसार स्कूलों के मुख्य गेट तक जाने वाली सड़क की चौड़ाई 6 मीटर नहीं है। बताया जा रहा है कि ऐसे करीब 120-150 स्कूल इस एरिया में हैं। नॉर्थ एमसीडी में नेता सदन छैल बिहारी गोस्वामी के अनुसार पुरानी दिल्ली का पूरा एरिया, पहाड़गंज और शाहजहानाबाद ये सभी स्पेशल एरिया में आते हैं। ऐसे इलाके काफी पुराने और संकीर्ण हैं। इन इलाकों में बच्चों के एजुकेशन के लिए सैकड़ों सरकारी और गैर-सरकारी स्कूल हैं। लेकिन, कम ही स्कूलों के पास फायर एनओसी है। शिक्षा निदेशालय ने राइट टु एजुकेशन एक्ट के तहत साल 2005 में जो नियम बनाए थे, उनमें स्कूल बनाने के लिए फायर एनओसी के प्रावधान नहीं थे।

लेकिन मार्च-2011 में निदेशालय ने नियमों में संशोधन कर स्कूल बनाने के लिए मुख्य गेट तक जाने वाली सड़क की चौड़ाई कम से कम 6 मीटर रखने के प्रावधान को शामिल किया। यह नियम नए और पुराने सभी स्कूलों के लिए लागू है। इसके बाद से ही स्कूलों को समस्या होने लगी क्योंकि नए नियम लागू होने के बाद फायर डिपार्टमेंट ने ऐसे स्कूलों को फायर एनओसी जारी करने से मना कर दिया है।