प्रशांत अंबष्ठ
ललपनिया (बोकारो)। दोस्त की पत्नी की हत्या में साथ देने के आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सिंह की अदालत ने शनिवार को हत्या के आरोपी वीरेंद्र महतो को बरी कर दिया।
आरोपी के अधिवक्ता रितेश कुमार जायसवाल ने बताया कि 8 जनवरी, 2011 की शाम 07 बजे मृतिका गीता देवी को उसके पति उमेश महतो ने अपने दोस्त वीरेंद्र महतो और एक अन्य अज्ञात के साथ मिलकर चाकू से वार कर हत्या कर दी थी। घटना नावाडीह थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सुरही स्थित पोटसो मोड की है। घटना के वक्त गवाह सुरेंद्र महतो एवं निर्मल महतो मोटरसाइकिल से जा रहे थे। पोट्सो मोड़ के समीप मृतिका के चिल्लाने पर मोटरसाइकिल रोका। देखा कि तीनों अभियुक्त मृतिका गीता देवी को चाकू मार रहे थे। इनके रुकते ही तीनों मृतिका को वहीं छोड़कर भाग गए।

मृतिका के भाई उमेश महतो के बयान पर भादवि की धारा 302, 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान की गई। अनुसंधानकर्ता द्वारा 302, 34 भादवि के तहत अंतिम प्रपत्र समर्पित किया गया। इसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम बेरमो मुकाम तेनुघाट में ट्रायल के लिए स्थानांतरित होकर आया। चार्ज फ्रेम होने बाद 10 गवाह सरकार की ओर से पेश किये गये। इसमें प्रत्यक्षदर्शी सुरेंद्र महतो को छोड़कर सभी ने घटना का समर्थन किया।
सारे गवाहों के बयान सुनन के बाद न्यायालय ने साक्ष्य केअभाव में अभियुक्त विरेंद्र महतो को रिहा कर दिया। इस केस में गवाहों का जिरह और बहस अधिवक्ता रितेश कुमार जायसवाल ने की। ज्ञात हो कि इस केस के मुख्य अभियुक्त उमेश महतो को पूर्व में ही आजीवन कारावास की सजा दी जा चुकी है।