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झारखंड सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश, 20 सितंबर से शुरू होगी क्‍लास 6 की कक्षा

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। झारखंड सरकार ने कोविड को लेकर दिशा-निर्देश में छूट संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएं 20 सितंबर से शुरू की जा सकती है। कक्षा मात्र चार घंटे ही चलेगी। स्‍कूल के संचालन में कई तरह की पाबंदी लगाई गई है। ऑफलाइन क्‍लास में विद्यार्थियों को आने के लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी है। शिक्षकों को कम से कम कोविड का एक डोज लेना अनिवार्य है।

आदेश के मुताबिक स्कूल में छात्र-शिक्षक अनिवार्य रूप से मास्‍क पहनेंगे। डिजिटल कंटेंट और ऑनलाइन शिक्षा भी जारी रहेगी। अटेंडेंस अनिवार्य नहीं होगा। छात्रों के लिए ऑफलाइन क्लास विकल्प के रूप में होगा। स्कूल में ग्रुप कल्चरल गतिविधियों पर रोक रहेगी। ऑफलाइन टेस्ट और परीक्षा की अनुमति नहीं होगी। ऑफलाइन क्लास करने वाले छात्रों के लिए हॉस्टल खोलने की अनुमति दी गई है।

गाइडलाइन में कॉलेजों-आईटीआई के संबंध में भी आदेश दिए गए हैं। कोचिंग संस्थानों को 18 वर्ष के ऊपर के छात्रों के लिए ही कक्षा चलाने की अनुमति दी गई है।

दुर्गा पूजा पंडाल में सिर्फ पुजारी आयोजक और वॉलिंटियर को जाने की अनुमति होगी। उनकी भी संख्या अधिकतम 25 होगी। पारंपरिक तरीके से ही पूजा-पाठ हो सकेगी। इसमें लोगों की भागीदारी नहीं होगी। श्रद्धालु दूर से ही प्रतिमा का दर्शन कर सकते हैं। पंडाल में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के प्रवेश पर रोक रोक रहेगी। प्रतिमा की ऊंचाई अधिकतम 05 फीट होगी। पंडाल छोटा होगा। आयोजकों को कम से कम वैक्सीन की एक डोज लेना अनिवार्य होगा।

पंडाल का निर्माण किसी थीम पर निर्माण नहीं होगा। किसी प्रकार की सजावट या लाइटिंग की अनुमति नहीं होगी। मात्र सुरक्षा के लिए प्रकाश व्यवस्था करने की अनुमति दी गई है। जहां प्रतिमा रखी जाएगी, वहीं पंडाल का निर्माण होगा। शेष क्षेत्र खुला रखना है। पूजा पंडाल के दौरान मंत्रोचार के लिए साउंड सिस्टम की अनुमति है, पर रिकॉर्डेड गीत के प्रसारण पर रोक है। विसर्जन जुलूस नहीं निकाला जा सकेगा। प्रसाद या भोग का वितरण नहीं होगा। घरों तक प्रसाद भेजने की अनुमति दी गई है। पंडाल के उद्घाटन की अनुमति नहीं है। सड़क को अवरुद्ध कर पंडाल बनाने की अनुमति नहीं दी गई है।

सरकार ने किसी भी सार्वजनिक स्थलों पर गरबा या डांडिया जैसे कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी है। सार्वजनिक स्थलों पर रावण दहन की भी अनुमति नहीं दी गई है।

ये है विस्‍तृत दिशा-निर्देश