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झारखंड कैबिनेट का फैसला : खनिज ढोनेवाले वाहनों से वसूला जाएगा टोल टैक्स

झारखंड मुख्य समाचार
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  • राज्य के सभी जिलों में अब ई-एफआईआर दर्ज करायी जा सकेगी

रांची। झारखंड की सड़कों पर खनिज ढोनेवाले वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाएगा। इस जुड़े प्रस्ताव पर झारखंड कैबिनेट ने मुहर लगा दी। यात्री वाहनों और आम नागरिकों के वाहनों को टोल व्यवस्था से मुक्त रखा जायेगा। कैबिनेट की बैठक मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्‍यक्षता में 14 सितंबर को झारखंड मंत्रालय में हुई थी।

टोल टैक्‍स वसूली के लिए राज्य सरकार के अधीन आनेवाली विभिन्न सड़कों पर टोल प्लाजा बनाया जायेगा। इसके लिए सड़कों को पर्याप्त चौड़ा और सुविधाजनक बनाया जायेगा। टोल टैक्स वसूली से राज्य को सालाना लगभग छह से सात सौ करोड़ राजस्व मिलने का अनुमान है। इसके लिए टोल टैक्स की दरों का निर्धारण भी कर लिया गया है।

कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। एक महत्वपूर्ण निर्णय यह लिया गया है कि राज्य के 22 जिलों में अब ई-एफआईआर दर्ज करायी जा सकेगी। यानी बगैर थाना गये अपराधों की सूचना और शिकायत ऑनलाइन दर्ज करायी जा सकेगी। फिलहाल राज्य के केवल दो जिलों खूंटी और रामगढ़ को छोड़कर बाकी जिलों में यह सुविधा उपलब्ध होगी।

कैबिनेट में ये फैसले भी हुए

झारखंड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की कुछ धाराओं में संशोधन के लिए अध्यादेश एवं अध्यादेश के प्रावधानों के आलोक में गठित कार्यकारी समिति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

भारत सरकार की शहरी विद्युतीकरण इंटिग्रटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (IPDS) के अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा धनबाद आवास बोर्ड के परिक्षेत्र में 33/11 केवी विद्युत शक्ति उपकेंद्र निर्माण के लिए 0.4519 एकड़ भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।

पथ प्रमण्डल, साहेबगंज अंतर्गत ’गोविन्दपुर- साहेबगंज पथ (SH-18) के किमी 251.60 से किमी 309.86 (कुल लंबाई-58.26 किमी) तक का मजबूतीकरण/राईडिंग क्वालिटी में सुधार के लिए 46,20,58,400 रुपये की स्वीकृति दी गई।

टाटा-आदित्यपुर स्टेशन के बीच वर्तमान किलोमीटर 251/13-15 में लेवल क्रॉसिंग संख्या-141 के स्थान पर किलोमीटर 251/13-15 में पथ ऊपरी पुल के निर्माण कार्य के लिए 44 करोड़ 4 लाख 95 हजार रुपए की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि 28 करोड़ 98 लाख 69 हजार 204 रुपए मात्र में रेलवे portion में ROB के कार्यान्वयन के लिए 13,74,56,753 की राशि की अग्रिम निकासी कर रेलवे मंत्रालय को उपलब्ध कराने के लिए एवं शेष राशि राज्य सरकार द्वारा approaches के निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2018″ के नियम संख्या 8, 24 एवं 25 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के माह मई का निर्धारित उत्पात राजस्व लक्ष्य को उसके उस माह के वास्तविक उठाव अथवा उत्पाद राजस्व लक्ष्य का 50% (जो दोनों में अधिकतम हो) के अनुरूप निर्धारण करने संबंधी प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

झारखंड राज्य किशोर न्याय निधि (गठन, संचालन एवं क्रियान्वयन नियमावली-2021 की स्वीकृति दी गई।

राजधानी रांची में स्थित बिरसा मुंडा जेल परिसर में निर्माणाधीन बिरसा मुंडा संग्रहालय में 3 स्वतंत्रता सेनानी (पोटो हो, भागीरथ माझी, एवं गंगा नारायण सिंह) की प्रतिमा निर्माण का कार्य M/s Ram Sutar Art Creations Pvt. Ltd. को मनोनयन के आधार पर आवंटित करने की स्वीकृति दी गई।

गढ़वा जिला अंतर्गत नगर उंटारी अनुमंडल में गठित अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना में अधीनस्थ कर्मचारियों/पदाधिकारियों के पद सृजन की स्वीकृति दी गई।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभुकों को जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रतिमाह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं वितरण कार्य के लिए संभावित व्यय राशि 141.57 करोड़ रुपये मात्र की स्वीकृति दी गई।

पंचम झारखंड विधानसभा का षष्टम (मानसून) सत्र (दिनांक 03 सितंबर 2021 से 09 सितंबर 2021) के सत्रावसान की स्वीकृति दी गई।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के आलोक में झारखंड राज्य आयोग, रांची के अधीन सदस्य के 2 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।

झारखंड स्टेट डाटा सेंटर के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के expansion के लिए 57 करोड़ 82 लाख 29 हजार 826 रुपये व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय वर्ष 2018-19 (फेज-वन) में जैप-आई.टी. बैंक खाते में संचित राशि से अर्जित ब्याज की राशि रुपए 20,00,40,735/- एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 (फेज-दो) में विभागीय बजट से स्वीकृति के उपरांत रुपए 18,96,48,775/- व्यय की गई राशि की घटनोत्तर स्वीकृति तथा फेज-3 में संभावित व्यय रुपए 18,85,40,316/- की स्वीकृति दी गई।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की मार्ग-निर्देशिका के आलोक में राज्य के शहर को सोलर सिटी के रूप में चयन करने एवं विकसित करने के लिए 80.75 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसमें से रूफटॉप पावर प्लांट बिना बैटरी के लिए 40% केंद्र एवं राज्यांश 60% एवं अवशेष योजनाओं का राज्यांश रुपए 3.75 करोड़ जेरेडा को अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

झारखंड राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन संबंधी संकल्प में संशोधन की स्वीकृति दी गई।