रांची। शिक्षा सेवा की नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके पद में बदलाव किया गया है। बदलाव के आदेश पर विभागीय सचिव के अनुमोदन मिल चुका हे। इसके बाद स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव संदीप कुमार ने 24 सितंबर को आदेश जारी कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक विभागीय अधिसूचना (संख्या-48, दिनांक 25 मार्च, 2015) द्वारा शिक्षा सेवा के लिए नियमावली अधिसूचित की गयी थी। इस अधिसूचना की कंडिका-2(6) में क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक के पद का उल्लेख है। आवश्यक संशोधन और कैबिनेट के अनुमोदन के बाद विभागीय अधिसूचना (संख्या-238, दिनांक : 08 सितंबर, 2015) द्वारा झारखंड शिक्षा सेवा के लिए नई नियमावली अधिसूचित है। इस अधिसूचना की कंडिका- 2 (xi) में क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक के पद का उल्लेख है।
उक्त के आलोक में झारखंड शिक्षा सेवा के अंतर्गत ‘क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक’ का पद का पदनाम परिवर्तित करते हुए ‘क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक’ किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। आदेश प्रारूप पर विभागीय सचिव ने अनुमोदन कर दिया है।