इस अफवाह ने लोहरदगा के कई इलाके में देर रात लगाई धारा 144

झारखंड
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आनंद कुमार सोनी

लोहरदगा। एक अफवाह फैली और लोहरदगा जिले के कुछ इलाकों में देर रात धारा 144 लगा दी गई। इसका आदेश भी जारी कर दिया गया। इसके तहत आम लोगों के लिए कई तरह की सलाह दी गई है।

रात में एक फेक मैसेज बनाकर लोगों ने वायरल किया। इसमें कूड़ू के बारटपुर एवं चीरी पतरा में हाथी आने की बात कही गई। इस सूचना पर पुलिस प्रशासन रात भर परेशान रहे।

भंडरा में भी पुलिस एवं आसपास के ग्रामीणों ने रात्रि जागरण किया। ग्रामीण भयभीत रहे। अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल भी परेशान रहे। वनपाल किशोरनंद कुमार ने कहा कि रात से लेकर अब तक जिला प्रशासन फेक मैसेज के कारण परेशान है।

पूरी तरह जांच के बाद पता चला कि‍ इस क्षेत्र में हाथी विचरण नहीं कर रहे हैं। लोग अफवाह से बचे। अफवाह फैलाने वाले पर की कार्रवाई की जाएगी।

जारी आदेश में कहा गया है कि 22 फरवरी, 2023 को रात 11 से लोहरदगा प्रखंड के ग्राम बराटपुर (लोहरदगा) एवं चिरी पतरा (कुडू) में हाथियों की आने की सूचना प्राप्त है। हाथियों द्वारा जान-माल की क्षति की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।

चूंकि 20 फरवरी, 2023 को लोहरदगा जिला के भंडरा प्रखंड में हाथी के आने से जानमाल की क्षति हुई है। अतः ऐसी स्थिति में ग्राम बराटपुर लोहरदगा एवं चिरी पतरा (कुडू) के 5 किलोमीटर के क्षेत्र के दायरे में आने वाले सभी क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगाना आवश्यक है, ताकि क्षेत्र में जान-माल की नुकसान ना हो एवं विधि व्यवस्था बनी रहे।

अनुमंडल दंडाधिकारी अरविन्द कुमार लाल ने लोहरदगा प्रखंड के ग्राम- बराटपुर (लोहरदगा) एवं चिरी पतरा (कुडू) के 5 किलोमीटर के क्षेत्र दायरे में धारा 144 के तहत निम्न विन्दुओं पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा लागू किया है।

इन बिंदुओं का करना है पालन

इस क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक साथ जमा होने पर मनाही की जाती है। (सरकारी कार्य में कार्यरत पदाधिकारी वन्य एवं अन्य कर्मी और पुलिस कर्मी को छोड़कर)

हाथी के साथ सेल्फी लेने, उसके पास भीड इकट्ठा करने एवं उसके पास जाने की सख्त मनाही होगी। (सरकारी कार्य में कार्यरत पदाधिकारी, वन्य एवं अन्य कर्मी तथा पुलिसकर्मी को छोड़कर)

किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तार यंत्र का व्यवहार करने की सख्त मनाही होगी। (सरकारी कार्य  में कार्यरत पदाधिकारी ,वन्य एवं अन्य कर्मी तथा पुलिस कर्मी को छोड़कर)

इस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का अस्त्र- शस्त्र, बन्दुक, बारूद चलाने या निकालने पर सख्त मनाही होगी। (सरकारी कार्य मे कार्यरत पदाधिकारी, वन्य एवं अन्य कर्मी और पुलिस कर्मी को छोडकर

पटाखा, आग लगाना आदि परम्परागत तरीकों से हाथी को भगाने का प्रयास करने पर मनाही होगी। (सरकारी कार्य मे कार्यरत पदाधिकारी, वन्य एवं अन्य कर्मी और पुलिस कर्मी को छोडकर)