इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद की खुदाई के आदेश पर लगाई रोक

उत्तर प्रदेश मुख्य समाचार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण (ASI) के सर्वेक्षण (खुदाई) पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने वाराणसी सिविल कोर्ट के 8 अप्रैल के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें मस्जिद परिसर की जांच के लिए एएसआई सर्वेक्षण का आदेश पारित किया गया था.

सिविल कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की ओर से सर्वेक्षण पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी. मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने कहा था कि इस संबंध में एक मामला पहले ही हाईकोर्ट में है. ऐसे में वाराणसी की अदालत ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती. मस्जिद पक्ष ने कोर्ट में कहा था कि वाराणसी न्यायालय सिविल जज द्वारा 8 अप्रैल को पारित आदेश 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुले तौर पर उल्लंघन है. याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत 15 अगस्त 1947 के पहले के किसी भी धार्मिक प्लेस में कोई भी तब्दीली या फेरबदल नहीं किया जा सकता.

मंदिर पक्षकारों का कहना है कि 1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था जिसकी वास्तविकता जानने के लिए मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराना जरूरी है.