सुनील तिवारी को दुष्कर्म के मामले में नहीं मिली राहत, आइये जानें कौन हैं ये शख्स

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रांची। बड़ी खबर रांची सिविल कोर्ट से आयी है। दुष्कर्म और यौन शोषण के मामले में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को आज शुक्रवार को सिविल कोर्ट से राहत नहीं नहीं मिल सकी। रांची सिविल कोर्ट में सुनील तिवारी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई जरूर हुई, लेकिन राहत की उम्मीद लगा रहे तिवारी को राहत नहीं मिली। रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी सुनील तिवारी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता जसविंदर मजूमदार ने कोर्ट में बहस की, जबकि राज्य सरकार की तरफ से लोक अभियोजक अनिल सिंह ने पक्ष रखा। अदालत ने सुनील तिवारी द्वारा दायर जमानत याचिका को AJC 7 की कोर्ट में हस्तांतरित कर दिया है। अब कल शनिवार को AJC 7 विशाल श्रीवास्तव की अदालत सुनील तिवारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी।