पटना। बड़ी खबर यह है कि बिहार में कोरोना के नाम पर अब बस संचालकों की मनमानी नहीं चलेगी। बता दें कि कोरोना काल में बस संचालकों द्वारा लोगों से मनमाना किराया वसूला जा रहा था। इसको लेकर परिवहन विभाग ने थोड़ी नकेल भी कसी थी।
कोविड के नाम पर सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में दोगुना भाड़ा वसूली करनेवाले बस संचालकों पर कार्रवाई की जायेगी। कार्रवाई के तहत उनसे जुर्माना लिया जायेगा तथा वाहनों को जब्त कर परमिट भी रद्द किया जायेगा। इस संबंध में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं मोटरयान निरीक्षक को निर्देश दिया है।
वहीं परिवहन मंत्री शीला कुमारी के अनुसार बसों में निर्धारित दर से अधिक भाड़ा वसूली को लेकर कई जिलों से शिकायतें मिल रही हैं। बताया जा रहा है कि जब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ जब बसें चल रही थीं, तब भी दोगुना भाड़ा लिया जा रहा था। अब, जबकि पूर्ण क्षमता के साथ बसों का परिचालन किया जा रहा है फिर भी दोगुना भाड़ा लिया जा रहा है। बस चालकों द्वारा मनमाना भाड़ा वसूल किये जाने से यात्रियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यह विभागीय निर्देशों की अवहेलना है। बस संचालकों द्वारा दोगुना भाड़ा लिया जाना गैर कानूनी है।
इस पर कार्रवाई के लिए सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। जांच में मनमाना भाड़ा वसूली की शिकायत सही पाये जाने पर संबंधित बस मालिकों/चालकों पर जुर्माना लगाया जायेगा एवं बसों को जब्त करने के साथ परमिट रद्द करने की भी कार्रवाई की जा सकती है। सभी बस संचालकों/चालकों को निर्देश दिया गया है कि 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के प्रावधान के पहले जो किराया लिया जा रहा था, वही लिया जाये। जांच अभियान के क्रम में संबंधित जिला परिवहन पदाधिकारी और एमवीआई द्वारा यात्रियों से फीडबैक भी लिया जायेगा।