रांची। झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। यानी रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। स्कूल-कॉलेजों में शिक्षक और कर्मी मौजूद रहेंगे। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावित रहेगा। झारखंड मंत्रालय सभाकक्ष में आयोजित आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में उक्त निर्णय लिये गये। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की।
बैठक में ये निर्णय लिये गये
सब जिलों में सभी दुकानें 8 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी।
रेस्तरां और बार 10 बजे तक खुल सकेंगे।
सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 100% मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे।
शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल- किराना / रेस्तरां/ बार, खाने पीने की सामग्री और आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर) बंद रहेंगी।
सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
6. क्लब भी खुल सकेंगे।
सभी विद्यालयों और कॉलेज में सभी शिक्षक और गैर शैक्षणिक कर्मी उपस्थित रहेंगे।
विद्यालय में कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 खुल सकेंगे। ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। अभिभावक की अनुमति अनिवार्य होगी। अधिकतम 4 घंटे पढाई होगी। 12 बजे अपराह्न तक पढ़ाई होगी।
कॉलेज में UG और PG की अंतिम वर्ष की कक्षा खुल सकेंगी। ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। अधिकतम 4 घंटे पढाई होगी। 12 बजे अपराह्न तक पढ़ाई होगी। विद्यार्थियों का कम से कम एक टीका अनिवार्य होगा।
ITI/कौशल विकास केंद्र/ पालीटेक्निक खुल सकेंगे। ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। विद्यार्थियों का कम से कम एक टीका अनिवार्य होगा।
कोचिंग संस्थान में 18 वर्ष से अधिक के विद्यार्थियों के लिए कक्षा खुल सकेंगी। ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। कमरे की 50% क्षमता का ही उपयोग किया जाएगा। विद्यार्थियों और शिक्षकों का कम से कम एक टीका अनिवार्य होगा।
खुले शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों और शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों का समय-समय पर covid टेस्ट किया जाएगा।
अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।
खुली जगह पर 100 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
बंद जगह पर 50% क्षमता या 100 व्यक्ति, जो कम हो, से अधिक के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।
जुलूस पर रोक जारी रहेगी।
अंतरराज्यीय बस परिवहन की अनुमति दी गई।
राज्य सरकार / भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जायेगी। राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की भी अनुमति दी गई। कॉलेज में UG और PG की फाइनल ईयर की परीक्षा की अनुमति दी गई।
मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी।
स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा। सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है।