छठी जेपीएससी : नई मेरिट लिस्‍ट जारी करने में फंसेगा ये पेंच

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) संयुक्‍त सिविल सेवा परीक्षा में नियुक्त 326 अभ्यार्थियों की नियुक्ति रद्द करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आयोग को कहा है कि वह 8 हफ्ते के भीतर नई मेरिट लिस्ट जारी करें। जस्टिस एसके द्विवेदी की एकलपीठ ने सभी पक्षों की सुनवाई पूरी करने के बाद 11 फरवरी, 2021 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसका फैसला 7 जून, 2021 को सुनाया।

विशेषज्ञों का मानना है कि नई मेरिट लिस्‍ट जारी करना आयोग के लिए आसान नहीं होगा। जेपीएससी अभ्यर्थी शशि पन्ना ने कहा कि सभी अभ्यर्थियों का अंक सार्वजनिक हो गया है। गोपनीयता भंग हो चुकी है। इसलिए अब संशोधित रिजल्ट जारी करना संभव नहीं होगा। ऐसा करना सुप्रीम कोर्ट के फैसला का उल्लंघन होगा। झारखंड सरकार को अब इस फैसले के बाद पूरा छठी जेपीएससी को रद्द कर पुनः विज्ञापन निकाल कर परीक्षा लेने चाहिए।

अनिल पन्ना ने कहा कि आयोग की गोपनीयता भंग हो चुकी है। पब्लिक डोमिन में मुख्य परीक्षा का मार्क्स और इंटरव्यू का मार्क्स प्रदर्शित हो चुका है। ऐसे में नया मेरिट रिजल्ट जारी करना आयोग के लिए आसान नहीं होगा। उन्‍होंने कहा कि सरकार को पूरी प्रक्रिया रद्द कर नये सिरे से परीक्षा लेनी चाहिए।