हाईकोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग मामले में निलंबित एडीजी अनुराग गुप्ता की गिरफ्तारी पर इस तारीख तक लगाई रोक

झारखंड
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रांची। बड़ी खबर यह है कि झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की पीठ में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में अभियुक्त निलंबित एडीजी अनुराग गुप्ता की याचिका पर सुनवाई हुई।

कोर्ट ने 11 अगस्त तक अनुराग गुप्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में लोअर कोर्ट की प्रक्रिया और जांच पर रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।

एडीजी अनुराग गुप्ता ने हाईकोर्ट में आवेदन देकर उनके खिलाफ पीसी एक्ट जोड़े जाने को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान उनके एडवोकेट ने कहा कि इस मामले में सीआरपीसी के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।

उनके खिलाफ पीसी एक्ट का कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए लोअर कोर्ट में पीसी एक्ट लगाने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। वहीं झारखंड सरकार की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि जांच में इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं।

इसके आधार पर अनुसंधान अधिकारी ने अदालत से पीसी एक्ट लगाने का अनुरोध किया है। इसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले को निगरानी कोर्ट में भेज दिया है।