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स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों को 103 करोड़ रुपये अतिरिक्‍त देगी सरकार, संकल्‍प जारी, जानें किसे मिलेगा लाभ

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। स्‍वास्‍थ्‍यकर्मियों और चिकित्सकों को एक माह के मूल वेतन/ मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि देने का संकल्‍प स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने जारी कर दिया है। इसपर करीब 103 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके लिए कुछ शर्त लगाये गये हैं। इसके दायरे में आने वालों को ही इसका लाभ मिल पाएगा।

अपर मुख्‍य स्‍वास्‍थ्‍य सचिव अरुण कुमार सिंह की ओर से 1 मई, 2021 को जारी संकल्‍प में कहा गया है कि आज भारत सहित पूरा विश्व कोविड-19 जैसे महामारी से जूझ रहा है। इस दौरान संपूर्ण भारतवर्ष में कई चरणों में लॉकडाउन रहा। इस संक्रमण काल में राज्य सरकार के चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मियों के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों द्वारा पूरी ईमानदारी एवं लगन से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है। अभियान निदेशक (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) की अध्यक्षता में 17 मार्च, 2021 को आहूत समीक्षा बैठक में कोविड-19 की रोकथाम में लगे स्वास्थ्यकर्मियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों को एक माह का वेतन मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि देने की अनुशंसा की गई।

अपर मुख्‍य सचिव ने लिखा है कि उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 कार्यों में लगे राज्य सरकार के चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मियों (संविदा सहित) और एनएचएम के अधीन कार्यरत चिकित्सक एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल और कर्तव्य निर्वहन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें एक माह (अप्रैल 2020) के मूल वेतन/मानदेय के समतुल्य प्रोत्साहन राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रोत्साहन राशि के लिए राज्य सरकार के चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मियों एवं स्वास्थ्य विभागीय अन्य कर्मियों (संविदा सहित) और एनएचएम के अधीन कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों जिनके द्वारा COVID-19 Related Contact Tracing, Testing, Supervision, कोविड अस्पताल/कोविड वार्ड में कार्यरत कार्यालय और कंट्रोल रूम में कोविड से संबंधित कार्यों एवं कोरोना वायरस की रोकथाम एवं चिकित्सा में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन किया गया हो, पात्र होंगे। इस निमित विभाग द्वारा चिन्हित नियमित एवं संविदा कर्मी अर्हित माने जायेंगे। कोविड-19 में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करने वाले चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी एवं स्वास्थ्य विभागीय अन्य कर्मी को प्रोत्साहन राशि अनुमान्य नहीं होगा। प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए कर्मी की पात्रता सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित कार्यालय प्रधान की होगी।

संकल्‍प में कहा गया है कि राशि की निकासी सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार की जायेगी। इस व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंधित राशि से की जायेगी। एनएचएम के अधीन कार्यरत चिकित्सक एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के प्रोत्साहन राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। प्रोत्साहन राशि के लिए अनुमानित व्यय 103 करोड़ रुपये संभावित है। उक्‍त विभागीय प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।