जिला शिक्षा अधीक्षक को मिला जिला शिक्षा पदाधिकारी का अतिरिक्‍त प्रभार

झारखंड शिक्षा
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देवघर। जिला शिक्षा अधीक्षक को जिला शिक्षा पदाधिकारी का अतिरिक्‍त प्रभार दिया गया है। यह वैकल्‍प‍िक व्‍यवस्‍था है। नियमित पदस्‍थापन के बाद यह व्‍यवस्‍था स्‍वत: समाप्‍त हो जाएगी। इस संबंध में स्‍कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्‍त सचिव संदीप कुमार ने 27 मई को अधिसूचना जारी कर दिया।

वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती माधुरी कुमारी 30 अप्रैल, 2021 को सेवानिवृति हो गई। इससे जिला शिक्षा पदाधिकारी का पद वर्तमान में रिक्त हो गया था। इसके कारण उक्त कार्यालय के कर्मियों के वेतनादि का भुगतान एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में कठिनाई हो रही थी।

संयुक्‍त सचिव ने जारी अधिसूचना में लिखा है कि मामले की समीक्षा के बाद वैकल्पिक व्यवस्था के तहत और कार्यहित में देवघर की जिला शिक्षा अधीक्षक श्रीमती बीना कुमारी को जिला शिक्षा पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्‍हें झारखंड कोषागार संहिता, 2016 के नियम-87 के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

अधिसूचना के मुताबिक उक्त वैकल्पिक व्यवस्था पूर्णतः अस्थाई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर नियमित पदस्थापन के साथ ही यह स्वतः समाप्त हो जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। संचिका पर विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।