रांची। झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को एक सप्ताह और बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 6 मई की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सुप्ताह का पालन राज्यवासियों को अनिवार्य रूप से करना होगा। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इस दौरान सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेगी। राज्य में होने वाली सभी तरह की प्रतियोगिताएं परीक्षाएं स्थगित रहेगी।
मेले और प्रदर्शनी पर पाबंदी रहेगी। शराब की दुकानें दो बजे तक खुली रहेगी। राशन दुकानें दो बजे तक खुली रहेगी। होम डिलीवरी की अनुमति होगी। होटल और रेस्तरां से सिर्फ होम डिलीवरी की छूट रहेगी। बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। औद्योगिक और खनन गतिविधियां चलाने की अनुमति होगी।
ये है आपदा प्रबंधन का दिशा-निर्देश