नई दिल्ली। राज्यसभा में सोमवार को दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित संशोधन विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक के पारित होने के बाद दिल्ली में नियमित की गई अनधिकृत कॉलोनियां साल 2023 तक वैध हो जाएंगी। सोमवार को आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उच्च सदन में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र विधि विशेष उपबंध (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया।
दरअसल दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के संबंध में वर्ष 2011 का कानून पिछले साल 31 दिसंबर 2020 तक ही वैध था। उस समय अध्यादेश के माध्यम से कानून की समय सीमा 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई थी। नियम के मुताबिक किसी भी अध्यादेश को छह महीने के भीतर संसद से मंजूरी लिये जाने का प्रावधान है।वर्ष 2011 के कानून में 31 मार्च, 2002 तक राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा उन कॉलोनियों को भी नियमित कर दिया गया था जो एक जून 2014 तक निर्मित हुई थीं। अध्यादेश के जरिए इसमें संशोधन किया ताकि विभिन्न संबंधित कानूनों के तहत अनधिकृत कॉलोनियों की पहचान की जा सके।