नई दिल्ली। देश में लगातार सड़क दुर्घटना में हो रही मौत को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने अहम कदम उठाये है। केंद्र सरकार ने बीआईएस सर्टिफिकेशन वाले हेलमेट की ही बिक्री और निर्माण को भारत में जरूरी कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हेलमेट फॉर राइडर्स ऑफ टू व्हीलर्स मोटर व्हीकल्स के तहत आदेश जारी किया है।
नए नियम के मुताबिक अब बीआईएस सर्टिफिकेशन वाली हेलमेट की ही बिक्री और निर्माण किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर देश के मौसम को ध्यान में रखते हुए हल्के हेलमेट के लिए रोड सेफ्टी पर एक समिति बनाई गई थी। इसमें एम्स डॉक्टर और बीआईएस के अधिकारियों सहित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल थे।
मार्च 2018 में बनी समिति ने हल्के और गुणवत्तापूर्ण हेलमेट बनाने की सिफारिश की थी। अब इन सिफारिशों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। इसके तहत ही मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि सभी दुपहिया वाहन चालक हेलमेट पहने, यह सुनिश्चित किया जाना जरूरी हैं। समिति की सिफारिशों के आधार पर बीआईएस ने हल्के हेलमेट बनाने संबंधी स्पेसिफिकेशन को संशोधित किया है।
सेव लाइफ फाउंडेशन के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर 3.5 मिनट में एक व्यक्ति की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है। सड़क दुर्घटना में पिछले 10 सालों में 13,81,314 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में 50,30,707 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
बतातें चलें कि देश भर में हर साल करीब 1.7 करोड़ दुपहिया वाहनों का उत्पादन होता है। सरकार के आदेश का मतलब यह है कि केवल बीआईएस प्रमाणित हेलमेट ही अब देश में बेचा जाएगा। सरकार ने कहा कि ऐसा करने से देश में कम गुणवत्ता वाले टू व्हीलर हेलमेट की बिक्री पर रोक लग सकेगी। इससे दुपहिया वाहनों से दुर्घटना कम होगी।