नई दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पत्रकार निधि राजदान की शादी को ‘नायाज’ (गैर-कानूनी) बताया है। इसके खिलाफ फतवा भी जारी किया है।
मौलाना रजवी का कहना है कि शरीयत (इस्लामी कानून) के अनुसार कोई भी निकाह तभी मान्य हो सकता है जब दोनों पक्ष (पुरुष और महिला) मुस्लिम हों। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि उमर अब्दुल्ला मुस्लिम हैं और निधि राजदान (जिसे उन्होंने वक्तव्य में सोनी राजदान कहकर भी संदर्भित किया) मुस्लिम नहीं हैं। इसलिए यह विवाह इस्लामी दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं है।
मौलाना रजवी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को निकाह से पहले निधि राजदान का इस्लाम स्वीकार करवाना सुनिश्चित करना चाहिए था। यदि वे धर्मांतरण के बाद इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह करते, तो ही इस निकाह को शरीयत के तहत मान्यता दी जा सकती थी।
मौलाना ने स्पष्ट किया कि इस्लाम में निकाह के लिए कुछ विशिष्ट शर्तें तय हैं। यदि दोनों में से कोई भी एक पक्ष मुस्लिम नहीं है, तो इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार उस विवाह को वैध नहीं माना जा सकता।
मौलाना रजवी की यह टिप्पणी विशुद्ध रूप से इस्लामी सिद्धांतों की उनकी अपनी व्याख्या और धार्मिक आपत्ति पर आधारित है। भारत में किसी भी विवाह की कानूनी मान्यता देश के नागरिक कानूनों (जैसे विशेष विवाह अधिनियम) और जिस प्रक्रिया के तहत विवाह संपन्न कराया गया है, उस पर निर्भर करती है। किसी धर्मगुरु का बयान किसी विवाह की कानूनी वैधता को तय या प्रभावित नहीं करता।
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