रांची। नियमों की अनदेखी कर संचालित हो रहे हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों पर रांची नगर निगम ने शिकंजा कस दिया है। वैधानिक प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले कुल दस संस्थानों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि चौबीस घंटे के भीतर संचालन बंद कर स्वीकृत भवन नक्शा और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, तो संबंधित भवनों को सील करने की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पहले भी दिए गए थे निर्देश
निगम के अनुसार, झारखंड नगरपालिका अधिनियम और झारखंड भवन उपविधि के प्रावधानों के तहत हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए व्यापार लाइसेंस, पंजीकरण, व्यावसायिक होल्डिंग, अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्वीकृत भवन नक्शा और अन्य अनुमतियां अनिवार्य हैं। इन संस्थानों को पहले भी नोटिस देकर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया था, लेकिन या तो निर्देश की अवहेलना की गई या फिर जो जवाब दिए गए वे संतोषजनक नहीं पाए गए।
चेतावनी और सख्त कार्रवाई
रांची नगर निगम ने चेतावनी दी है कि नोटिस मिलने के चौबीस घंटे के भीतर संस्थान अपना संचालन बंद करें और सभी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करें। समय-सीमा समाप्त होने पर भवनों को सील करने के साथ-साथ अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। निगम ने दोटूक कहा है कि भवनों का अनधिकृत या स्वीकृत नक्शे के विपरीत व्यावसायिक उपयोग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इन संस्थानों को मिला नोटिस
कैटलिस्ट आईएएस अकादमी, कचहरी रोड
आरसी फिजिकल अकादमी, हातमा
लक्ष्य डिफेंस अकादमी, बिरसा कॉलोनी, मोरहाबादी
प्रकाश करियर फाउंडेशन, ले डिज़ायर कॉम्प्लेक्स, सर्कुलर रोड
आरसी डिफेंस अकादमी, लालपुर
योद्धा डिफेंस अकादमी, ईस्ट जेल रोड, थड़पखना
श्योर सक्सेस सेंटर, लालपुर
किरण अकादमी, ईस्ट जेल रोड
कमांडो फिजिकल अकादमी, हातमा
आरसी फिजिकल अकादमी, बिरसा नगर, सरना टोली
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