सुप्रीम कोर्ट ने BMC कमिश्नर का वेतन रोकने का दिया निर्देश, 5 लाख का जुर्माना भी

मुंबई देश
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मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने बीएमसी कमिश्नर अश्विनी भिड़े को कारण बताओ (अवमानना) नोटिस जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि जब तक अदालती आदेशों का पालन नहीं होता, तब तक कमिश्नर और उनके निजी अमले का मासिक वेतन रोक दिया जाए।

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने बीएमसी द्वारा समय सीमा बढ़ाए जाने की याचिका को खारिज करते हुए नगर निगम पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है। पीठ में जस्टिस जोयमाल्या बागची भी शामिल थे।

यह विवाद मुंबई के बोरिवली स्थित 5,800 वर्ग मीटर के एक भूखंड से जुड़ा है। इसमें से 3,400 वर्ग मीटर जमीन BEST बस स्टेशन और प्रशासनिक भवन के लिए चिह्नित की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी को पराग कंस्ट्रक्शंस से जमीन का कब्जा लेने, अतिक्रमण हटाने और बस स्टेशन का निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया था।

इसके बाद 13 नवंबर 2025 और 28 जुलाई 2026 के आदेशों में भी समय दिया गया था, लेकिन नगर निगम ने आदेशों पर अमल नहीं किया।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बीएमसी अधिकारियों पर अतिक्रमणकारियों से मिलीभगत का आरोप लगाया। CJI ने पूछा, “क्या बीएमसी अधिकारी इन अतिक्रमणकारियों से हफ्ता (मासिक वसूली) वसूल रहे हैं? ऐसा लगता है कि अधिकारी जानबूझकर कोर्ट के आदेशों को टाल रहे हैं और अतिक्रमणकारियों को बचा रहे हैं।”

बीएमसी ने अपने हलफनामे में देरी की वजह बताते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी मराठी नहीं जानता, इसलिए दस्तावेजों को अंग्रेजी में अनुवाद करने में समय लग रहा है। इस अजीबोगरीब तर्क पर जजों ने भारी हैरानी जताई।

सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि अगर अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, तो उन्हें जेल भेजा जा सकता है।

बीएमसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर.पी. भट्ट ने अदालत को बताया कि जमीन पर काबिज लोगों को नोटिस दिए गए हैं। नागरिक अदालत के निर्देशों के तहत सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने प्रक्रिया पूरी करने के लिए 30 दिन का समय मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक भी अतिरिक्त दिन देने से साफ़ इनकार कर दिया।

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