देवघर। राजकीय श्रावणी मेला क्षेत्र को पूरी तरह से गैर-धूम्रपान और तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। कोटपा, 2003 के तहत मेला परिसर में धूम्रपान और तम्बाकू उत्पादों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने यह जानकारी दी।

राजकीय श्रावणी मेला, 2026 की संपूर्ण अवधि 30 जुलाई से लेकर 28 अगस्त, 2026 तक पूरा मेला क्षेत्र में सख्त नो-स्मोकिंग और नो-टोबैको जोन रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य मेले में आने वाले जनमानस के स्वास्थ्य की रक्षा करना और उन्हें तम्बाकू के जानलेवा दुष्प्रभावों के प्रति सचेत करना है।
श्रावणी मेला क्षेत्र के सभी प्रमुख रास्तों, चौक-चौराहों और चिन्हित स्थानों पर ‘तम्बाकू मुक्त क्षेत्र’ से संबंधित एंटी-टोबैको होर्डिंग्स और पोस्टर्स प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि देवघर आने वाले कांवरियों और स्थानीय नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति व्यापक जागरुकता लाई जा सके।
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