NH-33 चौड़ीकरण मुआवजा घोटाला : ACB ने इन दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

झारखंड अपराध
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रामगढ़। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) प्रमंडलीय कार्यालय, हजारीबाग ने NH-33 के चौड़ीकरण के दौरान अधिग्रहित जमीन के मुआवजे के भुगतान में हुई अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मामले के अनुसंधान के क्रम में 1 अक्टूबर, 2026 को दो नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

यह मामला वर्ष 2018 का है (कांड संख्या-13/18), जो रामगढ़ जिले के मांडू अंचल अंतर्गत मौजा जोडाकरम की जमीन से जुड़ा है। प्रोजेक्ट एनएच-33 के चौड़ीकरण के लिए खाता संख्या-126, प्लॉट संख्या-2677 की 1.92 एकड़ भूमि (पंचाट सं.-02) का अधिग्रहण किया गया था।

इस भूमि के मुआवजा भुगतान में भारी धांधली और अनियमितता बरतने का आरोप तत्कालीन सहायक, प्रधान सहायक, अमीन, कानूनगो एवं अन्य अधिकारियों/कर्मियों पर लगा था। इस संबंध में भादवि की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120बी, 406 और भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 की सुसंगत धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।

बालेश्वर प्रसाद (उम्र 69 वर्ष, पिता- स्व. परमेश्वर महतो, ग्राम-मेरू, थाना-मुफसिल, जिला-हजारीबाग)। ये घटना के समय मांडू अंचल (जिला-रामगढ़) के तत्कालीन अमीन थे। प्रवीण कुमार सिन्हा (उम्र 63 वर्ष, पिता- स्व. ब्रजकिशोर प्रसाद, निवासी-रामनगर (पेट्रोल पम्प के पास), थाना-कटकमदाग, जिला-हजारीबाग)। ये घटना के समय जिला भू-अर्जन कार्यालय, रामगढ़ के तत्कालीन प्रधान सहायक थे।

एसीबी की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों व साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

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