20 साल से अधिक पुरानी गाड़ि‍यों के रजिस्ट्रेशन रि‍न्यू को लेकर नई शुल्क सूची जारी, यहां देखें

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ‘केन्द्रीय मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2025’ की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 20 साल से अधिक पुरानी गाड़ि‍यों वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण शुल्क में संशोधन किया गया है।

नया स्लैब 4C जोड़ा गया

15 से 20 साल पुराने वाहनों के रि‍न्यूअल नियम और 20 साल से ऊपर के वाहनों के लिए यह नया स्लैब (4C) जोड़ा गया है। दी गई सभी दरों पर GST (माल एवं सेवा कर) अलग से लागू होगा। यह नियम आधिकारिक गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू माना जाएगा।

वाहनों के अनुसार नया शुल्क

मोटर साइकिल (Motor Cycle) : ₹2,000
थ्री-व्हीलर / क्वाड्रीसाइकिल (Three-wheeler / Quadricycle) : ₹5,000
हल्के मोटर वाहन / कार (Light Motor Vehicle) : ₹10,000
आयातित दो या तीन पहिया वाहन (Imported Two or Three Wheeled) : ₹20,000
आयातित चार या अधिक पहिया वाहन (Imported Four or More Wheeled) : ₹80,000
अमान्य कैरिज (Invalid Carriage) : ₹100
अन्य कोई भी वाहन : ₹12,000

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