
नई दिल्ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ‘केन्द्रीय मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2025’ की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 20 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीनीकरण शुल्क में संशोधन किया गया है।
नया स्लैब 4C जोड़ा गया
15 से 20 साल पुराने वाहनों के रिन्यूअल नियम और 20 साल से ऊपर के वाहनों के लिए यह नया स्लैब (4C) जोड़ा गया है। दी गई सभी दरों पर GST (माल एवं सेवा कर) अलग से लागू होगा। यह नियम आधिकारिक गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू माना जाएगा।

वाहनों के अनुसार नया शुल्क
मोटर साइकिल (Motor Cycle) : ₹2,000
थ्री-व्हीलर / क्वाड्रीसाइकिल (Three-wheeler / Quadricycle) : ₹5,000
हल्के मोटर वाहन / कार (Light Motor Vehicle) : ₹10,000
आयातित दो या तीन पहिया वाहन (Imported Two or Three Wheeled) : ₹20,000
आयातित चार या अधिक पहिया वाहन (Imported Four or More Wheeled) : ₹80,000
अमान्य कैरिज (Invalid Carriage) : ₹100
अन्य कोई भी वाहन : ₹12,000
हमारे साथ जुड़ें
व्हाट्सएप ग्रुप
https://chat.whatsapp.com/H5n5EBsvk6S4fpctWHfcLK
स्वदेशी एप ग्रुप
https://chat.arattai.in/groups/t43545f313238383036363337343930333731343936395f32303030323937303330392d47437c3031303131353032363138323137353934323036313934393230
यहां सीधे पढ़ें खबरें
खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। साथ ही, सुविधा के मुताबिक अन्य खबरें भी पढ़ सकते हैं।
आप अपने न्यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, X, स्वदेशी एप arattai सहित अन्य सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। खबरें पढ़ सकते हैं। सीधे गूगल हिन्दी न्यूज पर जाकर खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।

