NEET के विरोध प्रदर्शन में हिंसा को लेकर दर्ज FIR को वापस लेने पर आया बड़ा अपडेट, जानें

नई दिल्ली देश
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नई दिल्‍ली। नीट (NEET) के विरोध प्रदर्शनों की आड़ में हिंसा और उपद्रव फैलाने वाले 2,738 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर (FIR) किया गया था। इसे वापस लेने पर केंद्र सरकार ने अपना रूख साफ किया है। सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त 2026 को तय की गई है, जिसमें मामलों को वापस लेने की तौर-तरीकों और अन्य दिशा-निर्देशों पर आगे विचार किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि सरकार छात्रों के प्रति गैर-आक्रामकता का रुख अपना रही है। जिन सामान्य और वास्तविक छात्रों (Genuine Students) का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उनके खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है, ताकि उनका भविष्य और शिक्षा प्रभावित न हो। 

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें कानून के अनुसार छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को बंद या वापस लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं।

अदालत ने यह भी साफ किया कि आदेश में इस्तेमाल किए गए ‘आपराधिक पृष्ठभूमि’ शब्द का दायरा केवल गंभीर और जघन्य अपराधों तक ही सीमित माना जाएगा, ताकि किसी छोटे-मोटी या मामूली बात से जुड़े इतिहास के आधार पर आम छात्रों को राहत से वंचित न किया जाए। 

सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों का यह मानना है कि विरोध प्रदर्शनों की आड़ में भीड़ का फायदा उठाकर हिंसा फैलाने वाले असामाजिक तत्वों या हार्डकोर अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, भले ही वे प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहे हों।

केंद्र सरकार ने साफ किया कि जिनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। जिन पर गंभीर व जघन्य अपराध (जैसे हत्या, बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत बाल यौन उत्पीड़न) के मामले दर्ज हैं, उनका एफआईआर वापस नहीं होगा।

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