लखनऊ। उत्तर प्रदेश के बिजनौर और जालौन प्रशासन ने गोमांस तस्करी और संगठित अपराध से जुड़े मामले में आरोपी अतीक अहमद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उसकी करीब ₹168.13 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को कुर्क करने और संबंधित प्रतिष्ठानों को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम के तहत की जा रही है।
क्या है मामला
पुलिस के अनुसार अतीक अहमद पर आरोप है कि वह फर्जी दस्तावेजों के जरिए ‘फिश फूड’ के नाम पर गोमांस की तस्करी करने वाले एक संगठित नेटवर्क का संचालन करता था। जांच के दौरान पकड़े गए कंटेनरों से मिले नमूनों की फोरेंसिक जांच में गोमांस होने की पुष्टि होने का दावा किया गया था, जिसके बाद जालौन और अन्य जिलों में मुकदमे दर्ज किए गए।
ये संपत्तियां कुर्क
प्रशासन द्वारा कुर्क की जाने वाली संपत्तियों में बिजनौर के याकूबपुर क्षेत्र में स्थित भूमि, भवन और “ओमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस” शामिल हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि ये संपत्तियां अपराध से अर्जित धन से बनाई गईं या खरीदी गईं। कुल मूल्यांकन लगभग ₹168.13 करोड़ बताया गया है।
स्लॉटर हाउस सील
धामपुर की एसडीएम स्मृति मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने ओमर इंटरनेशनल मीट प्रोसेसिंग प्लांट पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान गोदाम, मशीनरी सेक्शन, प्रशासनिक कार्यालय और मुख्य प्रवेश द्वारों को सील कर दिया गया। कुर्की और सीलिंग संबंधी नोटिस भी परिसर पर चस्पा किया गया।
प्रशासन का कहना
बिजनौर की जिलाधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि कुर्की की प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के अनुसार पूरी की जा रही है। जालौन जिला प्रशासन के आदेश के अनुपालन में धामपुर एसडीएम को संपत्तियों का रिसीवर नियुक्त किया गया है।
प्रबंधन की आपत्ति
फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से दावा किया गया है कि नोटिस मिलने के बाद कार्रवाई बहुत जल्द कर दी गई और वे इस फैसले को अदालत में चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं।
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