
रांची। झारखंड सरकार ने जाति, आय, स्थानीय निवासी और EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) प्रमाण पत्र बनाने को लेकर नया आदेश जारी किया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी उपायुक्तों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
अत्यधिक आवेदन लंबित
कई जिलों में बड़ी संख्या में आवेदन जमा होने के कारण ऑनलाइन व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया था। इससे हजारों प्रमाण पत्र लंबित पड़े थे। इसके चलते अभ्यर्थियों को नौकरियों, शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन और आरक्षण का लाभ लेने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। विभिन्न जिलों के उपायुक्तों ने सरकार से ऑफलाइन प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति मांगी थी।

ये प्रमुख निर्देश दिए
अब ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन भी प्रमाण पत्र बनेंगे। ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन प्रमाण पत्र बनाने की छूट अगले 3 महीने के लिए लागू रहेगी।
सभी प्राप्त और लंबित आवेदनों की जांच ‘मिशन मोड’ में की जाएगी, ताकि जल्द से जल्द प्रमाण पत्र निर्गत हो सकें।
सभी उपायुक्त अपने-अपने जिलों में इस प्रक्रिया की दैनिक निगरानी करेंगे।
ऑफलाइन जारी किए गए सभी प्रमाण पत्रों का ब्योरा बाद में ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।
सभी लंबित, निष्पादित और निर्गत आवेदनों की विवरणी कार्मिक विभाग को भेजी जाएगी।
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