लक्ष्मी सिंह
पलामू। हुसैनाबाद नगर पंचायत क्षेत्र के होल्डिंग धारियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 30 जून, 2026 तक टैक्स जमा करने की अपील की गई है। निर्धारित तिथि तक आवासीय परिसर का होल्डिंग टैक्स जमा करने पर विभिन्न श्रेणियों में 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी शशि शेखर सुमन ने बताया कि होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए संबंधित टैक्स कलेक्टर से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए राहुल चंदेल, टीम लीडर जन सुविधा केंद्र (मो.- 8789973439) एवं टैक्स कलेक्टर रवि गुप्ता (मो.-7050165741) या रंजन कुमार (8651157123) से संपर्क कर टैक्स जमा किया जा सकता है।
नगर पंचायत द्वारा 1 जुलाई, 2026 से होल्डिंग टैक्स जमा करने पर संबंधित होल्डिंग धारियों से ब्याज भी लिया जाएगा। टैक्स जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित होल्डिंग धारियों का बैंक खाता फ्रीज करने की कार्रवाई भी की जा सकती है।
श्री सुमन ने बताया कि नगर पंचायत क्षेत्र के वैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिन्होंने अब तक ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है अथवा उसका नवीकरण नहीं कराया है, उन्हें अविलंब ट्रेड लाइसेंस बनवाने या रिन्यूअल कराने का निर्देश दिया गया है। जांच के दौरान ट्रेड लाइसेंस नहीं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया जाएगा।
यहां सीधे पढ़ें खबरें
खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। साथ ही, सुविधा के मुताबिक अन्य खबरें भी पढ़ सकते हैं।
आप अपने न्यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, X, स्वदेशी एप arattai सहित अन्य सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। खबरें पढ़ सकते हैं। सीधे गूगल हिन्दी न्यूज पर जाकर खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।
हमारे साथ जुड़ें
व्हाट्सएप ग्रुप
https://chat.whatsapp.com/H5n5EBsvk6S4fpctWHfcLK
स्वदेशी एप ग्रुप
https://chat.arattai.in/groups/t43545f313238383036363337343930333731343936395f32303030323937303330392d47437c3031303131353032363138323137353934323036313934393230

