नई दिल्ली। UPI लेनदेन और RuPay डेबिट कार्ड से पेमेंट को लेकर केंद्र सरकार ने नया निर्देश जारी किया है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 14 सितंबर, 2026 को इसे लेकर एक आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यह आदेश Payment and Settlement Systems Act, 2007 की धारा 10A के तहत लागू किया गया है।
इस नोटिफिकेशन के मुताबिक बैंक या कोई भी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर ₹2,000 तक के UPI पेमेंट पर ग्राहक या दुकानदार/मर्चेंट किसी से भी कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शुल्क नहीं वसूल सकते।
₹2,000 तक की खरीदारी यदि RuPay डेबिट कार्ड से की जाती है, तो उस पर भी कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। आम लोगों द्वारा एक-दूसरे को भेजे जाने वाले पैसे (Person-to-Person) पर कोई शुल्क लागू नहीं होगा।
सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों और आम जनता को मुफ्त डिजिटल लेन-देन का कानूनी संरक्षण देना है। ₹2,000 से अधिक के मर्चेंट लेन-देन (P2M) पर भविष्य में मर्चेंट डिस्काउंट रेट की व्यवस्था लागू करने का रास्ता साफ हो गया है।
यदि ₹2,000 से ऊपर के बड़े मर्चेंट पेमेंट्स पर भविष्य में MDR शुल्क लागू होता है, तो उसका भुगतान केवल व्यवसाय/दुकानदार करेंगे। आम ग्राहकों को अपनी जेब से अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा।
NPCI की स्टीयरिंग कमेटी ₹2,000 से ऊपर के पेमेंट्स के लिए MDR की दरें (अनुमानित 0.25% – 0.4%) और विस्तृत दिशानिर्देश जल्द जारी करेगी।
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