- तीन प्रतिष्ठानों पर लगाया गया जुर्माना
आनंद कुमार सोनी

लोहरदगा। जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन एवं आम नागरिकों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा विभाग ने शनिवार को व्यापक औचक निरीक्षण अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. मोईन अख्तर एवं विश्वनाथ गगराई ने किया।
निरीक्षण के दौरान किस्को मोड़, कचहरी मोड़, ब्लॉक मोड़, बाबा मठ चौक, पावरगंज चौक, सोमवार बाजार, न्यू रोड, मिशन चौक, गुगला रोड, बी.एस. कॉलेज रोड और बरवाटोली चौक स्थित लगभग तीन दर्जन खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इस दौरान खाद्य पदार्थों के पैकेटों पर अंकित निर्माण तिथि, एक्सपायरी तिथि, बैच नंबर एवं अन्य आवश्यक जानकारियों का गहन निरीक्षण किया गया।
जांच के दौरान न्यू रोड स्थित अशोक होटल में साफ-सफाई की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई। वहीं बाबा मठ स्थित नंदकिशोर किराना दुकान से एक्सपायरी चिप्स, बिस्कुट एवं कॉर्नफ्लेक्स और बी.एस. कॉलेज रोड स्थित भगवती स्टोर से एक्सपायरी स्नैक्स, बिस्कुट एवं सत्तू बिक्री के लिए रखे मिले। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इन तीनों प्रतिष्ठानों से ₹5,000-₹5,000 का अर्थदंड वसूला गया।
इसके अलावा ब्लॉक मोड़ स्थित एस.आर. जनरल स्टोर एवं प्रमोद जनरल स्टोर से बिना निर्माण तिथि, बैच नंबर एवं एक्सपायरी तिथि अंकित नूडल्स एवं बेसन बरामद किए गए। दोनों दुकानदारों को ऐसे मिथ्या-छाप उत्पादों की बिक्री तत्काल बंद करने का निर्देश दिया गया। संबंधित निर्माणकर्ता कंपनी को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया गया।
अभियान के दौरान पावरगंज चौक स्थित रंगोली स्टोर से एक्सपायरी पावरोटी, अपना मार्ट से एक्सपायरी सत्तू एवं अदरक-लहसुन पेस्ट, किस्को मोड़ स्थित एस.एस. मार्ट से एक्सपायरी सत्तू, कचहरी मोड़ स्थित राजलक्ष्मी किराना दुकान से एक्सपायरी जीरा, मधुर आयुर्वेदिक हाउस से पतंजलि ब्रांड का एक्सपायरी मैदा और बरवाटोली चौक स्थित बसंत कुमार की दुकान से एक्सपायरी आइसक्रीम बरामद की गई। सभी जब्त खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी खाद्य प्रतिष्ठान संचालकों को भविष्य में खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि एक्सपायरी तिथि, निर्माण तिथि अथवा बैच नंबर में छेड़छाड़ करना अथवा बिना आवश्यक विवरण वाले खाद्य उत्पादों का निर्माण एवं विक्रय करना कानूनन दंडनीय अपराध है। दोबारा उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक कर्मी रजनीश कुमार भी उपस्थित रहे।
यहां सीधे पढ़ें खबरें
खबरें और भी हैं। इसे आप अपने न्यूज वेब पोर्टल dainikbharat24.com पर सीधे भी जाकर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन को अलाउ कर खबरों से अपडेट रह सकते हैं। साथ ही, सुविधा के मुताबिक अन्य खबरें भी पढ़ सकते हैं।
आप अपने न्यूज वेब पोर्टल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, X, स्वदेशी एप arattai सहित अन्य सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। खबरें पढ़ सकते हैं। सीधे गूगल हिन्दी न्यूज पर जाकर खबरें पढ़ सकते हैं। अपने सुझाव या खबरें हमें dainikbharat24@gmail.com पर भेजें।
हमारे साथ जुड़ें
व्हाट्सएप ग्रुप
https://chat.whatsapp.com/H5n5EBsvk6S4fpctWHfcLK
स्वदेशी एप ग्रुप
https://chat.arattai.in/groups/t43545f313238383036363337343930333731343936395f32303030323937303330392d47437c3031303131353032363138323137353934323036313934393230

