कलकत्ता हाई कोर्ट ने नागरिकता को लेकर सुनाया बड़ा फैसला

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कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने नागरिकता को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। यह निर्णय लालगोला डिटेंशन सेंटर में बंद मुर्शिदाबाद के निवासी नासिर को लेकर दिया गया है।

जस्टिस देबांगशु बसाक और जस्टिस मो. शब्बार रशीदी की खंडपीठ ने मुर्शिदाबाद के निवासी नासिर के निष्कासन की कार्रवाई में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यह फिलहाल लालगोला डिटेंशन सेंटर में बंद है।

मामले की मुख्य बातें

अदालत ने कहा कि विदेशी अधिनियम (Foreigners Act) के तहत यदि किसी व्यक्ति के विदेशी नागरिक होने का संदेह या आरोप है, तो नागरिकता साबित करने का दायित्व (Burden of Proof) उसी व्यक्ति पर होता है।

दस्तावेजों की कानूनी सीमा

अदालत ने कहा कि वोटर कार्ड केवल मतदाता सूची में नामांकित होने का साक्ष्य है, नागरिकता का नहीं। (मामले में नासिर का नाम पहले ही मतदाता सूची से हटा दिया गया था)।

आधार व पैन कार्ड केवल पहचान और वित्तीय लेन-देन या सरकारी योजनाओं के लिए जारी किए जाते हैं। बैंक पासबुक वित्तीय खाता होने का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं।

याचिका क्यों खारिज की

नासिर को बांग्लादेशी नागरिक मानकर हिरासत में लिया गया था। उसके रिश्तेदार सुमन मोल्ला ने उसकी रिहाई और डिपोर्टेशन रोकने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत ने कई गंभीर विरोधाभास पाए।

सुमन मोल्ला ने पुलिस के सामने खुद को नासिर का कज़िन (भाई) बताया था, लेकिन कोर्ट में खुद को चाचा बताया। सुमन ने दावा किया कि उसने नासिर का पालन-पोषण किया। हालांकि, रिकॉर्ड के मुताबिक नासिर की उम्र 46 वर्ष और सुमन की उम्र 38 वर्ष पाई गई।

नासिर ने बताया कि उसके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वह उनकी कब्र की जगह नहीं बता सका। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि जगह पता होती तो डीएनए टेस्ट के ज़रिए रिश्ते का सत्यापन किया जा सकता था।

नासिर या उसके प्रतिनिधि की ओर से वंश के आधार पर नागरिकता साबित करने वाला कोई जन्म प्रमाण पत्र या वैध दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका।

अदालत ने कहा कि नागरिकता का निर्धारण केवल नागरिकता अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत ही होता है। पहचान संबंधी दस्तावेज पेश कर देने मात्र से अवैध प्रवास या नागरिकता के कानूनी नियमों को दरकिनार नहीं किया जा सकता।

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