
नई दिल्ली। चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों (ECs) सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक नई याचिका में मांग की गई है कि यदि अदालत पाती है कि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, तो इन नियुक्तियों को रद्द कर दिया जाए।
याचिका के मुख्य बिंदु
- याचिकाकर्ता: यह याचिका सूरी पायल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है।
- सवालों के घेरे में नियुक्तियां: याचिका में 14 मार्च 2024 (ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति) और 17 फरवरी 2025 (ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त और विवेक जोशी के चुनाव आयुक्त के रूप में) की अधिसूचनाओं पर सवाल उठाए गए हैं।
- आरोप: याचिकाकर्ता का आरोप है कि नियुक्तियों के दौरान 2023 के अधिनियम की धाराओं (योग्यता, सर्च कमेटी और चयन प्रक्रिया से जुड़े नियम) का सही पालन नहीं किया गया।
आपको बता दें कि इससे पहले भी देश में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया और 2023 के कानून की संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई चल रही है।
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