नई दिल्ली। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस द्वारा दिए गए नोटिस के खिलाफ विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष ‘शांति बनाए रखने’ का बॉन्ड भरने से साफ इनकार कर दिया है। यह कदम दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी उस याचिका को खारिज किए जाने के ठीक एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने पुलिस नोटिस को चुनौती दी थी।
नेहा बोरा ने शनिवार को कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, “हमारी कोई शर्तें नहीं हैं और हम इस बॉन्ड पर हस्ताक्षर नहीं करने जा रहे हैं।”
दिल्ली पुलिस ने 17 अक्टूबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126 के तहत नेहा बोरा को एक नोटिस जारी किया था। इसमें उन्हें 19 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होकर यह बताने का निर्देश दिया गया था कि जांच अवधि के दौरान शांति बनाए रखने के लिए उनसे 10,000 रुपये का व्यक्तिगत बॉन्ड और जमानत क्यों न ली जाए।
16 अक्टूबर को नेहा बोरा को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के ‘लेहरा दो तिरंगा’ मार्च में शामिल होने के लिए कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क जाते समय एहतियातन हिरासत में लिया गया था। अगले दिन रिहा किया गया था।
पुलिस का दावा है कि उन्होंने 16 अक्टूबर को मंडी हाउस में नारेबाजी की, धारा 163 लागू होने के बावजूद जंतर-मंतर के आसपास बार-बार विरोध प्रदर्शन किया। लोगों को कनॉट प्लेस में प्रदर्शन के लिए उकसाया।
नेहा बोरा ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में तर्क दिया था कि यह नोटिस अस्पष्ट, तथ्यहीन और बिना किसी ठोस आधार के जारी किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(b) और 21 के तहत मिले अधिकारों का उल्लंघन है तथा शांतिपूर्ण असहमति की आवाज को दबाने का प्रयास है।
सुनवाई के दौरान उनके वकील ने अदालत में यह भी कहा था कि नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, जबकि पुलिस नोटिस में बिना वैध अनुमति के झंडा फहराने का आरोप लगाया गया था।
इसके अतिरिक्त, याचिका में यह स्पष्ट किया गया कि नेहा बोरा को मंडी हाउस से हिरासत में लिया गया था, न कि सेंट्रल पार्क से, जैसा कि पुलिस के नोटिस में गलत दावा किया गया है।
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