रिनपास के डॉक्‍टर और कर्मियों के लिए निर्धारित एवं शालीन ड्रेस कोड अनिवार्य

झारखंड
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  • ओपीडी में घटित घटना की जांच के लिए कमेटी गठित

अफरोज आलम

कांके। रिनपास के ओपीडी परिसर में 10 जुलाई, 2026 को दो डॉक्‍टरों के बीच हुई घटना के संबंध में निदेशक के निर्देश पर उपनिदेशक (प्रशासन) ने संस्थान के वरीय अधिकारियों की आपात बैठक की। घटना की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच के लिए चार सदस्यीय जांच समिति के गठन का निर्णय लिया गया।

समिति का अध्यक्ष डॉ. अमूल रंजन सिंह हैं। इसके सदस्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. विनोद कुमार महतो, उप चिकित्सा अधीक्षक डॉ. पीपी साह, डॉ. मनीषा किरण शामिल हैं।

समिति को निर्देशित किया गया है कि वह घटना से संबंधित सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच कर प्रतिवेदन 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करेगी। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत प्रचलित नियमों एवं विधिक प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में संस्थान में अनुशासन एवं कार्य संस्कृति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सर्वसम्मति से कई निर्णय लिए गए। निर्णय हुआ कि कोई भी अधिकारी, चिकित्सक, कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति संस्थान परिसर में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ अथवा नशीले पदार्थ के सेवन की अवस्था में प्रवेश नहीं करेगा। संस्थान परिसर में किसी भी प्रकार के नशीले अथवा हानिकारक पदार्थ का सेवन अथवा उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

संस्थान परिसर में किसी भी प्रकार के हथियार, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटक अथवा अन्य किसी भी प्रकार की खतरनाक सामग्री लाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

रिनपास से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना, दस्तावेज, वीडियो, फोटोग्राफ अथवा अन्य सामग्री निदेशक/उपनिदेशक की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करना प्रशासनिक आदेश की अवहेलना माना जाएगा। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध झारखंड सेवा नियमावली एवं प्रचलित सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सभी अधिकारियों, चिकित्सकों एवं कर्मचारियों के लिए संस्थान में निर्धारित एवं शालीन ड्रेस कोड में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। किसी भी निर्देश का उल्लंघन प्रशासनिक त्रुटि माना जाएगा। संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध प्रचलित सेवा नियमों एवं अनुशासनात्मक प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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