उत्तर प्रदेश। आम तौर पर गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं होने पर ट्रैफिक नियम के तहत जुर्माना लगता है। अब नए नियम के तहत नंबर प्लेट होने पर भी आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। फिलहाल यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश के मेरठ में लागू की जा रही है। आपके वाहन में अगर 15 फरवरी के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं रहा, तो आपको जुर्माना पड़ेगा। जुर्माने की राशि 5,000 रुपए होगी।
यहां बता दें कि आरटीओ विभाग द्वारा ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई का प्लान तैयार किया गया है। इस बाबत मेरठ आरटीओ हिमेश तिवारी ने बताया कि वाहन चालक को काफी समय से जागरूक किया गया है। उसके बावजूद भी 30000 से अधिक ऐसे वाहन चालक हैं, जिन्होंने अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अपने वाहन पर नहीं लगाई है।
इन्हीं बातों को देखते हुए 16 फरवरी से यह विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान जो भी वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के मिलेंगे। उन सभी पर 5000 रुपये की जुर्माना राशि लगाई जाएगी।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बात की जाए तो मेरठ में जो भी आईटीएमएस सिस्टम के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उन चौराहों को पार करते, अगर कोई वाहन चालक नियम तोड़ता है, तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के माध्यम से वाहन चालक का पूरा विवरण स्क्रीन पर आ जाता है। इसके बाद उनका चालान करने में आसानी होती है। चोरी होने पर भी आसानी से वाहन का विवरण पता किया जा सकता है।