मिनिमम बैलेंस के नाम पर काटी गई कुकिंग कॉस्‍ट की राशि विद्यार्थियों को मिलेगी वापस

झारखंड
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रांची। बैंकों द्वारा मिनिमम बैलेंस के नाम पर काटी गई कुकिंग कॉस्‍ट की राशि विद्यार्थियों को वापस मिलेगी। राज्य खाद्य आयोग के इस मामले पर संज्ञान लेने के बाद झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण रेस हो गया है। प्राधिकरण की निदेशक किरण कुमारी पासी ने इस मामले में कार्रवाई करने का निर्देश 8 जुलाई, 2022 को सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया है।

निदेशक ने लिखा है कि मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत विद्यालय बंद अवधि के लिए उपलब्ध कराये गई कुकिंग कॉस्ट की राशि अर्हताधारी छात्र/ छात्रों को डीबीटी या नकद के माध्यम से भुगतान किये जाने का निर्देश दिया गया था। अगर अर्हताधारी छात्रों के बैंक अकाउंट से संबंधित बैंक द्वारा मिनिमम बैलेंस (Minimum Balance) के नाम पर पैसा काटा जाता है, तो इस योजना का लाभ शत-प्रतिशत छात्रों को नहीं मिल पाएगा।

निदेशक ने निर्देश दिया है कि अपने जिलांतर्गत संबंधित बैंक से यह सूचना प्राप्त कर ले कि बैंक द्वारा कुकिंग कॉस्ट की राशि में से मिनिमम बैलेंस (Minimum Balance) के नाम पर राशि की कटौती की जा रही है या नहीं ? अगर राशि की कटौती की जा रही है तो इसकी सूचना उपायुक्त को देते हुए कटौती की राशि संबंधित छात्र/ छात्रा के खाता में दापस करने की कार्रवाई की जाय। की गई कार्रवाई से प्राधिकरण को अवगत कराया जाय।