
केरल। विज्ञापन का दावा सही नहीं होने पर एक्टर को जुर्माना देना पड़ा। केरल के एक कंज्यूमर कोर्ट ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने हेयर क्रीम प्रोडक्ट के विज्ञापन में गलत दावा करने को लेकर एक फिल्म एक्टर को जिम्मेदारी ठहराया है। फिल्म एक्टर ने इस हेयर प्रोडक्ट के असर के बारे में जाने बिना ही एंडॉर्स कर रहे थे।
त्रिसूर के जिला उपभोक्ता फोरम ने Dhathri Hair cream बनाने वाली कंपनी और फिल्म एक्टर अनूप मेन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, फ्रांसिस वडक्कन नाम के एक शख्स ने ए-वन मेडिकल्स, धात्री आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड और अनूप मेनन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
इस शिकायत में वडक्कन ने बताया कि उन्होंने पहली बार इस हेयर क्रीम को जनवरी 2012 में 376 रुपये में खरीदा था। इस हेयर क्रीम को उन्होंने एक विज्ञापन देखने के बाद खरीदा था, जिसमें अनूप मेनन प्रॉमिस करते हैं कि अगर इस प्रोडक्ट को 6 सप्ताह तक इस्तेमाल किया जाता है तो हेयर ग्रोथ देखने को मिलेगा। हालांकि यह क्रीम इस्तेमाल करने के बाद भी उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने फोरम में शिकायत दर्ज करते हुए 5 लाख रुपये मुआवजे की मांग की थी।