
- जिला खाद्य सुरक्षा परामर्शी समिति की बैठक में उपायुक्त ने दिए कई निर्देश
आनंद कुमार सोनी
लोहरदगा। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए 74 दुकानों से खाद्य पदार्थों का नमूना जमा किया गया है। उसे जांच के लिए कोलकाता और रांची भेजा गया है। उक्त जानकारी जिला खाद्य सुरक्षा परामर्शी समिति की बैठक में 18 जनवरी दी गई। उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई।
602 दुकानदारों का पंजीकरण
इसमें अनुमंडल पदाधिकारी ने समिति की उपलब्धियों से अवगत कराया। इसमें जानकारी दी गई कि एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के अंतर्गत लोहरदगा जिला में अब तक 602 दुकानदारों का पंजीकरण करा लिया गया है। जिले के 104 दुकान हैं, जो सक्रिय लाईसेंस प्राप्त हैं। लाईसेंस के लिए पंजीकरण से प्राप्त राजस्व 2 लाख 15 हजार 600 रुपए है। लाईसेंस से 6 लाख 38 हजार 200 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है।
चालान से 2 लाख रुपए की आय
अर्थदंड/चालान से 2 लाख 29 हजार 200 रुपए की आय प्राप्त हुई है। 32 खाद्य कारोबारियों का हाइजीन रेटिंग ऑडिट सफलतापूर्वक कराया जा चुका है, जिसमें 10 को प्रमाण पत्र दे दिया गया है। 386 खाद्य कारोबारकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहिया/रसोईया को फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एवं सर्टिफिकेशन का प्रशिक्षण दिया गया है।
नियमित हो जांच, कार्रवाई भी करें
उपायुक्त द्वारा एसडीओ को निर्देश दिया गया कि सभी होटल, रेस्तरां, ढाबा आदि में नियमित रूप से जांच करें। कोविड के संक्रमण को देखते हुए नियमित रूप से साफ-सफाई से संबंधित आवश्यक जांच एवं राज्य सरकार एवं एफएसएसआइ द्वारा निर्धारित सभी मापदंडों का समुचित पालन करायें। कार्रवाई भी करें। इसके लिए दंडाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति कर जांच अभियान चलायें।
सड़क किनारे बेचने पर प्रतिबंध
उपायुक्त ने कहा कि अवैध तरीके से बिना एफएसएसएआई लाइसेंस के सड़क किनारे बिक रहे मीट, चिकेन एवं मछली विक्रेताओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाएं। उनके द्वारा एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित मापदंडों का पालन कराने जाने का आदेश दिया गया।
बिक्री और भंडारण को रोकें
तंबाकू युक्त निकोटिन प्रतिबंधित पान मसालों-रजनीगंधा, पान पराग, बिमल, बहार, शिखर, दिलरूबा, राजनिवास, मुसाफिर, मधु, सेहरत, पान पराग प्रीमियम की बिक्री, भंडारण व सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाये जाने का आदेश दिया गया।
नियमित जांच करने के निर्देश
आवासीय विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्र, कस्तूरबा बालिका विद्यालय, रिमांड होम एवं जेल में आपूर्ति किये जा रहे खाद्य पदार्थों की नियमित जांच कराने का आदेश दिया गया। विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को एफएसएसएआई द्वारा जारी येलो बुक के बारे विस्तृत जानकारी दिये जाने का निर्देश जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया गया। शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड से पीने का पानी, भोजन पकाने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले पानी आदि के एक-एक नमूने की जांच कराये जाने का निर्देश दिया गया।
किसानों को प्रेरित करने का आदेश
जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किसानों को अपने कृषि कार्य में कम से कम रसायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करें।
बैठक में ये अधिकारी भी मौजूद
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल, सिविल सर्जन डॉ संजय कुमार सुबोध, जिला कृषि पदाधिकारी शिव कुमार राम, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी मनीषा तिर्की, उत्पाद अधीक्षक संजय श्रीवास्तव, जिला उद्योग महाप्रबंधक नीलिमा केरकेट्टा समेत अन्य उपस्थित थे।