- केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी
नई दिल्ली। घर की छत पर सोलर पैनल लगा रहे हैं तो सरकार की एडवाइजरी जान लें। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने घर की छत पर सौर संयंत्र (रूफटॉप सोलर) की योजना पर आम जनता के लिए परामर्श (एडवाइजरी) जारी किया है। इस जानकारी के बाद वे ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं।
सब्सिडी दी जा रही है
अपने घर की छतों पर सौर (सोलर) पैनल लगाकर सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ग्रिड से जुड़ी घर की छत पर सौर संयंत्र (रूफटॉप सोलर) योजना (चरण-II) लागू कर रही है। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय पहले 3 किलोवाट के लिए 40% सब्सिडी और 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक 20% सब्सिडी प्रदान कर रहा है। यह योजना राज्यों में स्थानीय विद्युत वितरण कंपनियों (डिसकॉम्स – डीआईएससीओएमएस) द्वारा कार्यांवित की जा रही है।
कोई विक्रेता अधिकृत नहीं
मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ रूफटॉप सोलर कंपनियां/विक्रेता यह दावा करके घर की छत पर सोलर प्लांट स्थापित कर रहे हैं कि वे मंत्रालय द्वारा अधिकृत विक्रेता हैं। मंत्रालय द्वारा किसी भी विक्रेता को अधिकृत नहीं किया गया है। यह योजना राज्य में केवल विद्युत वितरण कंपनियों (डिसकॉम्स-डीआईएससीओएमएस) द्वारा लागू की जा रही है। डिसकॉम्स ने निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया है। घर की छत पर सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए दरें भी निर्धारित की हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया जारी है
लगभग सभी विद्युत वितरण कंपनियों (डिसकॉम्स-डीआईएससीओएमएस) ने इस उद्देश्य के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया जारी की है। रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने के इच्छुक आवासीय उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सूचीबद्ध विक्रेताओं द्वारा घर की छत पर सौर संयंत्र लगा सकते हैं। इसके लिए उन्हें विक्रेता (वेंडर) को निर्धारित दर के अनुसार मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी राशि को कम करके रूफटॉप सोलर प्लांट की लागत का भुगतान करना होगा।
ऑनलाइन पोर्टल पर जानकारी
इस बारे में प्रक्रिया विद्युत वितरण कंपनियों (डिसकॉम्स-डीआईएससीओएमएस) के ऑनलाइन पोर्टल पर दी गई है। मंत्रालय द्वारा डिसकॉम्स के माध्यम से विक्रेताओं को सब्सिडी राशि दी जाएगी। घरेलू उपभोक्ताओं को मंत्रालय की योजना के तहत सब्सिडी का लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें डिसकॉम्स द्वारा अनुमोदन की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उनके के पैनल में शामिल विक्रेताओं से ही रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करवाना चाहिए।
रखरखाव करना भी शामिल
पैनल में शामिल विक्रेताओं द्वारा स्थापित किए जाने वाले सौर पैनल और अन्य उपकरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानकों और विनिर्देशों के अनुसार होंगे। इसमें विक्रेता द्वारा घर की छत पर सौ सोलर प्लांट का 5 साल का रखरखाव करना भी शामिल होगा।
उपभोक्ताओं से अधिक वसूली
मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ विक्रेता घरेलू उपभोक्ताओं से डिस्कॉम द्वारा निर्धारित दरों से कहीं अधिक मूल्य ले रहे हैं। यह गलत है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे केवल विद्युत वितरण कंपनियों (डिसकॉम्स-डीआईएससीओएमएस) द्वारा निर्धारित की गई दरों के अनुसार ही भुगतान करें। डिसकॉम्स को ऐसे विक्रेताओं की पहचान करने और उन्हें दंडित करने का निर्देश दिया गया है।
यहां कर सकते हैं संपर्क
अधिक जानकारी के लिए संबंधित विद्युत वितरण कंपनी (डिस्कॉम) से संपर्क करें। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के टोल फ्री नंबर 1800-180-3333 पर डायल करें। ऑनलाइन पोर्टल के बारे में जानकारी के लिए https://solarrooftop.gov.in/grid_others/discomPortalLink पर क्लिक करें।