नई दिल्ली। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने अनलॉक 6 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। सोमवार से स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि दर्शकों को फिलहाल एंट्री नहीं मिलेगी।
वहीं रेस्तरां सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक और बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे।
जानिए और किसकी है इजाजत
- सभी सरकारी व प्राइवेट ऑफिस में ग्रेड -1 या उसे ऊपर के अधिकारिों की 100% उपस्थिति, बाकी 50% रिहाइशी इलाकों में सभी दुकानों को खुलने की छूट।
- सभी बाजार, मार्केट कॉम्पलेक्स, मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल पाएंगे।
- दिल्ली मेट्रो 50% क्षमता के साथ चलेगी, खड़े होकर सफर की इजाजत नहीं
- धार्मिक स्थल खुल सकेंगे मगर आंगतुकों को अनुमति नहीं
- पब्लिक पार्क, गार्डंस, गोल्फ क्लब और आउटडोर योग की अनुमति
- अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति
- कोर्ट में शादी के दौरान अधिकतम 20 लोग रह सकेंगे। बैंक्विट/मैरेज हॉल/होटल में शादी पर अधिकतम 50 मेहमान
- जिम और योग सेंटर 50% क्षमता के साथ खुल सकते हैं।
- स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बिना दर्शकों के खुल सकते हैं।