
नई दिल्ली। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली में सोमवार से सार्वजनिक पार्क, उद्यान, गोल्फ क्लब, बार और बाहरी योग गतिविधियों की अनुमति दे दी है।
इसके अलावा डीडीएमए ने आज अपने एक आदेश में कहा कि इन जगहों पर कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने का जिम्मा जिलाधिकारियों का होगा। फिलहाल दिल्ली में एक जोन में एक दिन में एक ही वीकली मार्केट लगेगी। जबकि रिहाइशी इलाकों में सभी दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुल सकेंगी।
वहीं, रेस्टोरेंट 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। इसके अलावा अब 50 फीसदी क्षमता के साथ बार भी खोले जा सकेंगे।