देवघर। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी प्रकार के अस्पताल और बेड के लिए दर निर्धारित कर दिया है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा अधिक पैसे की मांग करने पर लोग टॉल फ्री नंबर 104 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद संबंधित अस्पताल संचालक पर आपदा अधिनियम सहित अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
इसके मद्देनजर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने निजी अस्पताल को हिदायत दी है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक पैसा नहीं लें। देवघर में एनएबीएच श्रेणी के अस्पतालों द्वारा ऑक्सिजन सपोर्टेड बेड का शुल्क 7,000, बिना वैंटीलेटर के आईसीयू सपोर्टेड बेड का शुल्क 8,500 एवं वैंटीलेटर युक्त आईसीयू सपोर्टेड बेड का शुल्क 11,000 निर्धारित किया गया है।
नॉन एनएबीएच श्रेणी के अस्पतालों के लिए ऑक्सिजन सपोर्टेड बेड का शुल्क 6,500, बिना वैंटीलेटर के आईसीयू सपोर्टेड बेड का शुल्क 8,000 एवं वैंटीलेटर युक्त आईसीयू सपोर्टेड बेड का शुल्क 10,500 निर्धारित किया गया है।