चर्च के पादरी को सुनाई गई 4 बार मौत की सज़ा, जानें पूरा मामला

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तामिलनाडु। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले की एक विशेष POCSO अदालत ने चर्च के पादरी एस. अब्राहम (47 वर्ष) को चार अलग-अलग मामलों में चार बार मौत की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने उनके अपराध को “दुर्लभ से दुर्लभतम” श्रेणी का मानते हुए दोषी पर ₹52,000 का कुल जुर्माना भी लगाया।

आरोपी एस. अब्राहम तिरुनेलवेली जिले के मेला इलांथिकुलम इलाके में एक प्रार्थना सभा (प्रार्थना घर) चलाता था। उसने स्कूल की छुट्टियों के दौरान बाइबिल, संगीत और नैतिक शिक्षा सिखाने के बहाने 8, 12 और 13 साल की चार नाबालिग बच्चियों को फुसलाकर अपना शिकार बनाया। उनका शोषण किया।

पुलिस जांच के अनुसार, यह शोषण कोविड-19 लॉकडाउन (2020) के समय से शुरू होकर 2022 तक जारी रहा। दोषी बच्चों को डरा-धमकाकर चुप रखता था। किसी को बताने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी देता था। 

जुलाई 2022 में सबसे छोटी (8 वर्षीय) पीड़िता ने पेट के निचले हिस्से में दर्द की शिकायत की। जब मां उसे अस्पताल ले गई, तब डॉक्टर की जांच में यौन शोषण की पुष्टि हुई। इसके बाद परिवार की अन्य तीन बच्चियों ने भी आपबीती सुनाई।

परिजनों की शिकायत पर तिरुनेलवेली ऑल वूमेन पुलिस स्टेशन ने 5 जुलाई 2022 को मामला दर्ज कर अब्राहम को गिरफ्तार किया। विशेष अदालत के जज के. सुरेश कुमार ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने उन मासूम बच्चों का शोषण किया, जिनका मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी उस पर थी।

आरोपी के व्यवहार में पछतावे का कोई भाव नहीं दिखा, इसलिए चारों पीड़िताओं के प्रति किए गए गंभीर अपराध के लिए उसे चार बार मौत की सज़ा दी जाती है। अदालत ने राज्य सरकार को प्रत्येक पीड़िता को ₹10-10 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है।

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